केरल हाई कोर्ट ने पी. के कुंजनाथन की जमानत याचिका की खारिज

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। केरल हाई कोर्ट ने मार्क्सवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखरन मर्डर केस में आरोपित पी. के कुंजनाथन  की जमानत याचिका रद कर दी है। कुंजनथान इस मामले में टी.पी.चंद्रशेखरन की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस मामले में इससे पहले आरोपित ने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जमानत याचिका के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी।



मार्क्सवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखरन मर्डर केस में आरोपित पी. के पी. के कुंजनाथन को ट्राइल कोर्ट ने आजावीन कारावस की सजा सुनाई थी। इस मामले में केरल हाई कोर्ट में अपने बेहतर इलाज के लिए कारावस रुकवाने के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी। इससे पहले आरोपित की पत्नी के.के रेमा भी हाई कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे चंद्रशेखरन का जन्म 1960 में 23 जुलाई को कलकत्ता में हुआ। 2 मई 2012 को अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया था। इस दौरान उनकी मौत हो गई थी।


साल 2009 में चंद्रशेखरन ने सीपीआई एम CPI (M) पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने अपनी क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी बनाई थी। स्थानीय चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी हत्या का कारण बनी। जिसके लिए माकपा के स्थानीय संगठन को उनकी मौत के लिए दोषी ठहराया जाता है।


4 मई को 2012 को कुछ हमलावरों ने 51 वर्षीय चंद्रशेखरन पर हमला किया। इस दौरान वह किसी कार्यक्रम से वापस मोटर साइकिल से लौट रहे थे। हमलावरों ने उनके चेहरे पर बुरी तरफ हमला किया था। इस दौरान उनको पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। उनकी पोस्टमार्ट रिपोर्ट के मुताबिक, उनके चेहरे पर कम से कम 51 चोटें आई थी। इस केस की स्पेशल पुलिस टीम ने जांच की। इस केस में कई लोगों के नाम सामने आए थे।